रीवा जिले के निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने 22 नवंबर को आदेश जारी किया है कि 3 दिसम्बर 2023 (जिस दिन मतदान की गिनती की जाएगी उस दिन) को रीवा जिले में सारी शराब की दुकानें (चाहे वो देशी हों या विदेशी) बंद रहेंगी।
इस आदेश के अनुसार पूरे जिले में मदिरा की खरीदी, बेंची, परिवहन आदि को प्रतिबंधित किया है जिससे कि पूरे जिले में शांति बनी रहे। इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रकरण को रिकॉर्ड करके शख्त कार्यवाही का प्रावधान किया गया है, ताकि लोग इस आदेश का पालन करें।
यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अभी के लिए केवल मतगड़ना दिवस 3 दिसम्बर 2023 के लिए इस समय पर जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर पदस्थ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी माननीय प्रतिभा पाल द्वारा दिया गया है।