शिक्षा विभाग का एक पुराना और बहुचर्चित मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सतना जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रहे और वर्तमान में रीवा डाइट के प्राचार्य टी.पी. सिंह पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लाख 44 हजार 477 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने पारित किया है।
यह मामला वर्ष 2010-11 का है जब टी.पी. सिंह सतना में प्रभारी डीईओ के पद पर पदस्थ थे। उस दौरान सहायक शिक्षक राकेश कुमार मिश्रा से संबंधित एक मामला न्यायालय में विचाराधीन था। 4 जनवरी 2010 को हाईकोर्ट ने राकेश मिश्रा की याचिका पर फैसला सुनाया था। इसके बाद, 1 मई 2010 को तत्कालीन डीईओ ने राकेश मिश्रा की सेवाएं समाप्त कर दी थीं।
हालांकि, कुछ ही महीनों बाद, 29 अगस्त 2010 को टी.पी. सिंह ने राकेश मिश्रा के एक आवेदन पर, बिना किसी विभागीय जांच और बिना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए, उनकी सेवा बहाल कर दी। उनके इस फैसले से राकेश मिश्रा को लगभग 20 महीने का वेतन देना पड़ा, जिसकी राशि उस समय 4 लाख 19 हजार 192 रुपये थी।
यह विवाद बाद में और गहरा गया और 12 मार्च 2018 को विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया गया। इसके बाद, संचालनालय ने टी.पी. सिंह से जवाब मांगा, लेकिन उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। लोक शिक्षण आयुक्त ने अपने आदेश में माना कि तत्कालीन डीईओ रहते हुए टी.पी. सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश का गलत अर्थ निकाला और नियमों के विरुद्ध बहाली का आदेश दिया, जिसके कारण शासन को वित्तीय हानि हुई। इसी हानि की भरपाई के लिए अब उनसे ब्याज सहित 11 लाख 44 हजार 477 रुपये की राशि वसूल की जाएगी।





