शराब कंपनियों के दुकानों के लाइसेंस पर नोटिस जारी, रीवा में संचालन बंद हो सकती हैं

रीवा में संचालित दो शराब कंपनियों के दुकानों के लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि इस पर नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने यह कार्रवाई कानूनों के उल्लंघन या नियमों के अनुपालन के कारण की है। यह स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण विकास है और शराब उद्योग में नियमों के प्रवर्तन को दर्शाता है।

शराब बिक्री को लेकर लगातार आबकारी अमला निगरानी में लगा रहता है। हाल के दिनों में पता चला है कि रीवा में शराब का कारोबार करने वाली दो कंपनियां नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब बेच रही हैं। शुरुआती दौर पर आबकारी विभाग सर्किल प्रभारियों के माध्यम से सूचित करवाया गया। लेकिन विभाग के इस पहल का ठेकेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। अब हालत यह है कि जिला आबकारी विभाग ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अगर समय रहते संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो पूरा प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार कलेक्टर शराब दुकान के लाइसेंस को 1 दिन के लिए निरस्त कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार जिले का आबकारी अमला शराब की बिक्री किस दर पर हो रही है यह जांचने के लिए लोगों द्वारा शराब की खरीदी करवाई गई। जिसमें पाया गया कि आर्य ग्रुप और सोमा कंपनी की मनगवा समूह एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में प्रकरण बनाते हुए आबकारी विभाग ने आर्य ग्रुप सहित सोमा कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।