एमपी के नागरिकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके प्रभाव से मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे तक मदिरा दुकानों को बंद रखने (शुष्क दिवस) के निर्देश जारी किए गए हैं। यह कदम मतदान प्रक्रिया में निष्पक्षता और न्यायपूर्णता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के समय मदिरा दुकानों के बंद रहने से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए सभी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
सतना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने मतदान के लिए 13 जून (मंगलवार) को जिन नगरीय क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, और उसकी सीमा में स्थित ग्राम पंचायतों में, तथा नगर से निकलने वाले राज्य राज्यमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमाओं से 3 किमी दूरी तक स्थित शराब की दुकानों को मतदान के समाप्त होने से 48 घंटे पहले, 11 जून 2023 को सायंकाल 5 बजे से लेकर 13 जून तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में मदिरा का खरीद-बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।