मार्तण्ड स्कूल के पास पान मसाला बेंचने बाले दुकानदारों पे करवाई , ठेला और पान सामग्री जब्त

थाना सिविल लाइन पुलिस ने मार्तण्ड स्कूल के पास तम्बाकू गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कदम उठाया है। उनके ठेले को जब्त किया गया है और सभी सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस ने कार्रवाई की है जिनमें तिलकधारी प्रसाद कुशवाह, जिनके पिता का नाम बाल्मीकि प्रसाद कुशवाह है और वे रौरा गाँव, थाना गोविन्दगढ़, जिला रीवा में निवास करते हैं, रमेश, जिनके पिता का नाम रामसंजीवन चौरसिया है और वे महसाव, थाना गुढ़, जिला रीवा में निवास करते हैं, मोहन, जिनके पिता का नाम भुवनचंद्र जोशी है और वे निवास करते हैं झिरिया, रीवा में, और शिवेष, जिनके पिता का नाम कार्तिक मिश्रा है और वे निवास करते हैं बाँसघाट, रीवा में। उन्हें इस कार्रवाई के तहत कुल 800 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा है। साथ ही, उन्हें सभी को यह निर्देश दिया गया है कि वे भविष्य में स्कूल के पास तम्बाकू के उत्पादों की बिक्री न करें। तंबाकू की पहुंच से बच्चों को दूर रखने के लिए, भारत सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 और 6 के अनुसार तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की गई है। धारा 4 के अंतर्गत, शिक्षण संस्थानों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, जबकि धारा 6 (ब) के अंतर्गत, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधित है।