रीवा के कमिश्नर और सीधी के कलेक्टर पर जबलपुर हाई कोर्ट ने लगाया ₹25,000 का जुर्माना

रीवा के कमिश्नर और सीधी के कलेक्टर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित नहीं करने की गलती के लिए दंडित किया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने इस मामले में रीवा के कमिश्नर और सीधी के कलेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस राशि की वसूली संबंधित अधिकारियों से करने के लिए स्वतंत्रता है और उन्हें यह दंड देने का अधिकार है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने जिला बदर की मनमानी कार्रवाई को निरस्त कर दिया है।

हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी भरी टिप्पणी में कहा है कि इस मामले में केवल लिखित लाइनों के आधार पर आदेश पारित करने की गलती की गई है और यह रवैया कानून की दृष्टि से उचित नहीं है। सीधी निवासी शिवसेना के नगर अध्यक्ष विवेक पांडे ने जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके खिलाफ जिला बदर का आदेश निरस्त किया गया है।

यह याचिका में कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, 18 सितंबर को, जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ जिला बदर का आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कमिश्नर के समक्ष अपील की थी।