रीवा में लागू हुई धारा 144, रात में नहीं बजा सकते डीजे, लाउडस्पीकर

मध्यप्रदेश के जिलों में सरकारी निर्णय के बाद, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाई जा रही है, जिससे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। रीवा कलेक्टर ने भी इस संदर्भ में आदेश जारी किया है, जिसमें 18 फरवरी तक के लिए इस प्रक्रिया को बंद करने का आदेश है।

मोहन सरकार के बाद, मध्यप्रदेश में डीजे (DJ) और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए अब पहले से ही अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। रीवा कलेक्टर ने इसे अपने क्षेत्र में लागू करने के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें 18 फरवरी 2024 तक इस प्रतिबंध को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

रीवा कलेक्टर ने इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है कि लाउडस्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हॉर्न, और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सभी उत्सवों और आयोजनों में निषेध होगा।

इसका पालन करने के लिए, उपयुक्त सलाहकार के आदेश के बिना, कोई भी ऐसा उपयोग किया नहीं जा सकेगा, और इसके उल्लंघन के लिए धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, संचार माध्यमों के माध्यम से जनता को प्रतिबंधों की सूचना भी दी जा रही है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साल 2019 में मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन प्लान की घोषणा की थी।