रीवा के कमिश्नर और सीधी के कलेक्टर पर जबलपुर हाई कोर्ट ने लगाया ₹25,000 का जुर्माना

रीवा के कमिश्नर और सीधी के कलेक्टर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित नहीं करने की गलती के लिए दंडित किया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने इस मामले में रीवा के कमिश्नर और सीधी के कलेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा है…

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