मध्यप्रदेश: यातायात के इस नियम के उल्लंघन पर होगा भारी जुर्माना

मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य बना दिया है। इस प्रक्रिया के तहत, वाहन मालिकों को आवेदन भरना होता है और इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एजेंसी में इसे तैयार करके भेजा जाता है, जिससे वाहन मालिकों को आसानी से मिलता है।

इस कदम के बावजूद, बड़ी संख्या में प्राइवेट दुकानदार फर्जी नंबर प्लेट बनाकर वाहन मालिकों को बेहकावा दे रहे हैं, जिसमें बारकोड नहीं होता है। रीवा आरटीओ को गोपनीय शिकायत मिलने के बाद, आरटीओ विभाग ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है।

नए नियम के अनुसार, वाहन पर नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 है, और नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार ₹2000 और दूसरी बार ₹3000 का जुर्माना लगने के प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बार-बार पकड़े जाने पर वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, इसलिए सभी वाहन मालिकों को नियमों का पालन करना चाहिए।

यदि आप दूसरे राज्यों में रहने वाले हैं और मध्यप्रदेश में वाहन चलाते हैं, तो यह नियम आपके लिए भी लागू है, और नए नियमों के मुताबिक सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवाने पर चालानी हो सकती है। इसलिए, वाहन में शीघ्रता से सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अत्यंत आवश्यक है।